राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला बाल विकास, स्कूल शिक्षा एवं अन्य विभागों की सहमति के उपरांत उचित मूल्य दुकान (ग्रामीण) स्तर पर सतर्कता समितियों के गठन एवं कार्य संचालन के संबंध में शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये है। जिले में अंतविभागीय समन्वयन से ही ग्रामीण विकास अंतर्गत खाद्य, सुरक्षा योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन किये जाने हेतु उ.मू. दुकान स्तरीय सतर्कता संमितियों के दायित्व एवं अधिकारो के संबंध में संचालनालय द्वारा ग्रामीण विकास विभाग एवं एनआईसी के सहयोग से उ.मू. दुकान (ग्रामीण) स्तरीय सतर्कता समितियों के 18 दिसम्बर 2020 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक ऑनलाईन उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।
प्रशिक्षण स्थल- प्रत्येक पंचायत कार्यालय में उपलब्ध तकनीकी साधनों (कम्प्यूटर, इंटरनेट, माईक एवं स्पीकर) एवं बैठक सुविधाओं का उपयोग करते हुये प्रशिक्षण आयोजित किये जायेगे।प्रशिक्षण के प्रतिभागी- उचित मूल्य दुकान मुख्यालय की पंचायत पर गठित सतर्कता समिति के अध्यक्ष (दुकान में एक से ज्यादा पंचायत होने पर) पंचायत सचिव-सदस्य सचिव एवं अन्य सदस्यगण (पात्रता पर्ची धारी) प्रतिभागी होगे। साथ ही इस प्रशिक्षण में सतर्कता समिति के साथ संबंधित उचित मूल्य दुकान के विक्रेता भी संबंधित पंचायत से इस प्रशिक्षण में सम्मिलित होगे। इस प्रकार एक समिति से लगभग 12-14 समिति सदस्यों को प्रशिक्षित किया जावेगा।
प्रशिक्षण के आयोजक- ग्राम पंचायत स्तर प्रशिक्षण आयोजित करवाने की कार्यवाही संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा निम्नानुसार की जावे। प्रतिभागियों को समय पर सूचना दी जावे।
प्रशिक्षण हेतु तकनीकी संसाधन कम्प्यूटर, इंटरनेट (कम से कम 4 जीबी डाटा), स्पीकर एवं बिजली आदि की व्यवस्था संबंधित ग्रामपंचायत द्वारा की जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा जिला मुख्यालय से संपर्क कर समय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु एनआईसी द्वारा जारी की गई लिंक प्राप्त की जावे। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा उपस्थिति पत्रक में उपस्थिति दर्ज कर पत्रक जिला खाद्य कार्यालय को उपलब्ध कराना आदि कार्यवाही समय पर की जाये। सदस्यों की उपस्थिति- ग्राम पंचायत सचिव/ ग्रामीण रोजगार सहायक द्वारा गूगल फार्म की लिंक httpsf/orms glepNUMvoLikYzcbd3cA पर प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिभागियों की उपस्थिति एवं फीडबैक दर्ज किया जाना सुनिश्चित कराया जावे।
जिला स्तरीय प्रशिक्षण सहयोगी दल- जिले की समस्त उचित मूल्य दुकान स्तरीय समितियों के प्रशिक्षण के संबंध में निगरानी ग्रामीणविकास विभाग, महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से की जावेगी। प्रशिक्षण के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षणर्थियों की जिज्ञासा का समाधान भी समक्ष में करेगे।
ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु एनआईसी द्वारा पृथक से लिंक उपलब्ध करायी गयी है जो निम्नानुसार है- URl : https//bharatvc-nic-in/viwer/9090829890 Meeting 9090829890 Meeting IØw 9090829890 Password 213465 है। जिले की पंचायतों में निम्नलिखित यू-ट्यूब लिंक के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदाय किया जायेगा। https://ypotu-be/3oW&MWVD50e सतर्कता समितियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण के दौरान निम्नानुसार ई-मेल पर प्रश्न एवं सुझाव प्रेषित किये जा सकते है जिनका संकलन कर उत्तर प्रशिक्षण सत्र के उपरांत दिया जायेगा E-mail-foodtraining20/gmail-com है।
संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत मानपुरा विकास खण्ड भिण्ड को ऑनलाइन प्रशिक्षण के प्रतिभागियों से चर्चा किये जाने हेतु चयनित किया गया है। अतः उक्त पंचायत में चर्चा की आवश्यक व्यवस्था भी की जानी है । दिनांक 18 दिसम्बर 2020 को फसल क्षति के लिये स्वीकृत राहत राशि वितरण की कार्यवाही के संबंध में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के सीधे प्रसारण से जुडने हेतु कार्यवाही किया जाना है तथा ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय से उ.मू. दुकान (ग्रामीण) स्तरीय सतर्कता समिति के लिये ऑनलाइन उन्मुखीकरण प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
उपरोक्त दोनो कार्यक्रमो के सफल आयोजन हेतु पंचायत राज संचालनालय, भोपाल द्वारा निर्देशित किया गया है। कि प्रत्येक पंचायत कार्यालय में उपलब्ध तकनीकी साधनों (कम्प्यूटर, इंटरनेट, माईक एवं स्पीकर) एवं बैठक सुविधाओं का उपयोग करते हुये प्रशिक्षण एवं प्रसारण कार्यक्रम को देखने की व्यवस्था की जावे। इस हेतु तकनीकी व्यवस्था कीपूर्व समीक्षा कर ली जाकर दोनो कार्यक्रम के प्रसारण के संबंध में 18 दिसम्बर 2020 को प्रातः 10 बजे से कार्यक्रम हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया है।
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