रविवार, 6 दिसंबर 2020

शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्रों को प्राप्त करने के पूर्व विधिवत पूर्तियां करना सुनिश्चित करें

 अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल ने बताया कि जिला भिण्ड के आर्म्स लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस संबंधित अनुभाग/ तहसील के लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से नियमानुसार जमा किये जायेगें। लोक सेवा केन्द्र से प्राप्त आवेदनों पत्रों का निराकरण समय सीमा में नवीनीकरण (आर्स) शाखा द्वारा विधिवत किया जाएगा।

     अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल ने लोक सेवा प्रबंधक श्री भानु प्रजापति को पत्र जारी कर कहा कि आप संबंधित लोक सेवा केन्द्रों को निर्देशित करें कि वे आर्स लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को प्राप्त करने के पूर्व आवेदन पत्र की विधिवत पूर्तियां करना सुनिश्चित करें यथा आवेदन पत्र में उल्लेखित विन्दुओं की पूर्तियां एवं संलग्न पुलिस थाना का सत्यापन, आधार कार्ड इत्यादि, शस्त्र लायसेंस की मूल प्रति नियमानुसार फीस का चालान (ऑनलाइन) टोपीदार, 12 बोर, एन.पी. बोर, पिस्टल/रिवाल्वर हेतु तथा ई-स्टाम्प शुल्क एवं बिलम्ब शुल्क निम्नानुसार अनिवार्य होगा।
    शस्त्र का प्रकार-टोपीदार, 12 बोर, एनपी बोर की (नवीनीकरण शुल्क प्रत्येक शस्त्र हेतु) मद 0055/104 में 1500/-रूपये, स्टाम्प शुल्क (प्रत्येक शस्त्र हेतु) मद 0030 ई-स्टाम्प में 1000 रूपये, विलम्ब शुल्क (प्रत्येक वर्ष के मान से) मद 0055/104 में 2000 रूपये, पिस्टल/रिवाल्वर (नवीनीकरण शुल्क प्रत्येक शस्त्र हेतु) मद 0055/104 में 1500/-रूपये, स्टाम्प शुल्क (प्रत्येक शस्त्र हेतु) मद 0030 ई-स्टाम्प में 2000 रूपये, विलम्ब शुल्क (प्रत्येक वर्ष के मान से) मद 0055/104 में 2000 रूपये रहेगा। शस्त्र लायसेंस पर एक से अधिक शस्त्र स्वीकृत होने की स्थिति में प्रत्येक शस्त्रानुसार फीस का चालान अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र की विधिवत पूर्तियां न होने पर अथवा अपूर्ण होने पर आवेदन पत्र ग्राह्य नहीं किया जावेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिवस प्राप्त होने के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को जिला कार्यालय आर्म्स शाखा को प्रति दिवस उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। आप अपने स्तर से सर्व संबंधित लोक सेवा केन्द्रों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

10 दिसम्बर से निविदा में चयनित नए निविदाकारों को हैंडओवर होंगे लोकसेवा केंद्र, निविदा में चयनित लोकसेवा केंद्रों के नए निविदाकारों का प्रशिक्षण सम्पन्न

 कलेक्टर श्री वीरेन्द्र सिंह रावत से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में लोकसेवा केंद्रों के पूर्व संचालको के साथ अग्रीमेंट की समय सीमापूर्ण होने पर जिले के लोकसेवा केंद्रों का संचालन के लिए निविदा के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की गयी थी। निविदा में चयनित नए लोकसेवा केंद्र संचालको को लोकसेवा प्रबंधक द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लोकसेवा प्रबंधक भिण्ड श्री भानु प्रजापति ने बताया की प्रशिक्षण के पश्चात आगामी 10 दिसम्बर 2020 से चयनित निविदाकारों को लोकसेवा केंद्रों का हैंडओवर किया जयेगा।

भिंड जिले में दो शस्त्र लायसेंस निलंबित

 जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के प्रतिवेदन पर से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आर्म्स लायसेंसी रनवीर सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी महुआ सूढा थाना भरेह जनपद इटावा मूल निवासी परसाला थाना रौन जिला भिण्ड एवं गोधन पुत्र गेंदालाल यादव निवासी ग्राम अचलपुरा के नाम शस्त्र लायसेंस अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किए है।

कक्षा 01 से 08 तक के स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेंगें, इस सत्र की कक्षा 05 एवं 08 की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होगी, मध्यप्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में लाना है - मुख्यमंत्री चौहान

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड के चलते प्रदेश में कक्षा 01 से 08 तक की कक्षाएं 31 मार्च तक बंद रहेंगी। आगामी शैक्षणिक सत्र 01 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होगा। कक्षा 01 से 08 तक प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी तथा इनकी कक्षाएं शीघ्र प्रारंभ होंगी। कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य सावधानियों का पूरा पालन किया जाएगा। कक्षा 09 एवं 11 के विद्यार्थियों को सप्ताह में 01 या 02 दिन स्कूल बुलवाया जाएगा।

    मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरूण शमी, प्रमुख सचिव श्री मनोज गोविल आदि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में ष्रैडिकल" परिवर्तन लाना है जिससे यहां की शिक्षा सर्वोत्तम हो सके। हमें समाज के सक्रिय सहयोग से हर सरकारी स्कूल को श्रेष्ठ बनाना है। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए शिक्षाविदों की एक समिति बनाई जाए। देश के अन्य राज्यों की शिक्षा पद्धति का अध्ययन कर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पद्धति लागू की जाए।
ज्ञान कौशल के साथ ही नैतिक शिक्षा भी
    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमें प्रदेश में ऐसी शिक्षा पद्धति लागू करनी है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल प्रदाय के साथ ही उन्हें संस्कारवान नागरिक बनाया जा सके। नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना है।
स्व-सहायता समूह गणवेश बनाएंगे तथा कपड़ा भी वे क्रय करेंगे
    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में स्कूली विद्यार्थियों को दिए जाने वाले गणवेश स्व-सहायता समूह तैयार करेंगे तथा उसके लिए कपड़ा भी वे ही क्रय करेंगे।
उच्च गुणवत्ता वाले 10 हजार स्कूलों के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाएं
    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अगले 03 वर्षों में प्रदेश में खोले जाने वाले 10 हजार उच्च गुणवत्तायुक्त स्कूलों के लिए वर्षवार विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाए।
"एक परिसर एक शाला" योजना
    प्रदेश में "एक परिसर एक शाला" योजना के अंतर्गत एक ही परिसर में चलने वाले शासकीय विद्यालयों का एकीकरण किया गया है, इससे स्कूलों का संचालन एवं शैक्षणिक व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं।
यदि अच्छा पढ़ाते हैं तो उसी अतिथि शिक्षक को अगले वर्ष रखें
    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जो अतिथि शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं उन्हें अगले वर्ष भी उसी विद्यालय में रखा जाए। प्रतिवर्ष मानदेय वृद्धि का भी प्रावधान किया जाए। शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
सुविचारित स्थानांतरण नीति बनाएं
    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि शिक्षकों के स्थानांतरण की एक सुविचारित नीति बनाएं जिसके तहत कोई विद्यालय शिक्षक विहीन न रहे। जो शिक्षक लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उन्हें बड़े स्थानों पर तथा प्रारंभ में सभी की पदस्थापना कुछ वर्षों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में की जाए।
"सुपर 100" योजना के आए अच्छे परिणाम
    प्रदेश में "सुपर 100" योजना के बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। वर्ष 2020 में प्रदेश के जी-मेन्स में 95 में से 64, जी-एडवांस में 64 में से 21 तथा नीट में 99 में से 93 बच्चे चयनित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी संबंधितों को बधाई दी।
निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क न लें
    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि कोविड के चलते जिस अवधि में निजी विद्यालय बंद रहे हैं, वे उस अवधि की ट्यूशन फीस को छोड़कर अन्य शुल्क न लें। इस आदेश को सख्ती से लागू किया जाए।
1500 विद्यालयों में प्रारंभ होगी के.जी.-01 एवं के.जी.-02 कक्षाएं
    नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पहले चरण में प्रदेश के 1500 शासकीय विद्यालयों में के.जी.-01 एवं के.जी.-02 कक्षाएं प्रारंभ की जाएंगी।
अभिनव कार्य करने वालों को पुरस्कृत करें
    शासकीय विद्यालयों में श्रेष्ठ शिक्षण कार्य करने वाले तथा शैक्षणिक गतिविधि में अभिनव प्रयोग करने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाए।
हर स्कूल में पालक-शिक्षक संघ की बैठकें अनिवार्य
    मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि हर शासकीय विद्यालय में नियमित रूप से पालक-शिक्षक संघ की बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। इन बैठकों में कभी-कभी मंत्रीगण भी उपस्थित रहे।

लोक अदालत की सफलता हेतु पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा घर-घर जाकर दी जा रही जानकारी

 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं सदस्य सचिव श्री गिरिबाला सिंह के कुशल नेतृत्व में तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के मार्गदर्शन में 12 दिसम्बर, 2020 को आयोजित होने वाली आगामी नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामा के आधार पर मामलों के निराकरण हेतु जिला भिण्ड में कार्यरत् पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा पूरे उत्साह के साथ उपरोक्त लोक अदालत का प्रचार-प्रसार करते हुए मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण हेतु जनजागृति लायी जा रही है।

    इसी अनुक्रम में भिण्ड शहर के विभिन्न स्थानों पर पैरा लीगल वालेंटियर श्री विष्णु श्रीवास, श्री प्रभुदयाल शेजवार, श्री कृष्ण सिंह द्वारा घर-घर, मोहल्ले एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जाकर, आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी गयी एवं लोक अदालत के माध्यम से मामले के निराकरण पर होने वाले लाभों से अवगत कराया गया। इसी प्रकार तहसील गोहद, मेहगांव तथा लहार में भी तहसील विधिक सेवा समिति के कर्मचारियों तथा पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा नेशनल लोक अदालत के लाभ के संबंध में मौहल्ला एवं गली-गली में जानकारी जाकर दी गई है। साथ ही 12 दिसम्बर, 2020 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में विद्युत, जलकर एवं सम्पत्ति कर संबंधी मामलों में अधिभार पर छूट दी जा रही है। वहीं लोक अदालत के माध्यम से मामले के निराकरण पर नियमानुसार न्याय शुल्क वापसी का भी प्रावधान है।

मुख्यमंत्री ने दिये 20 साल पुराने केस में मुरैना के पुलिस वालों के खिलाफ कार्यवाही के मुरैना कलेक्टर को निर्देश , हाईकोर्ट ने दर्ज कराई एफ आई आर, पुलिस कोर्ट से चुरा लाई केस डायरी , धरे रही , सबूत फाड़ फाड़ कर फेंकें

    मुरैना 15 सितंबर ( ग्वालियर टाइम्स ) लगातार 20 साल तक कोर्ट और कानून की ऑंखों में धूल झोंक कर भारी भरकम रिश्वत और भ्रष्टाचार की विष्ठा ख...