अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल ने बताया कि जिला भिण्ड के आर्म्स लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस संबंधित अनुभाग/ तहसील के लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से नियमानुसार जमा किये जायेगें। लोक सेवा केन्द्र से प्राप्त आवेदनों पत्रों का निराकरण समय सीमा में नवीनीकरण (आर्स) शाखा द्वारा विधिवत किया जाएगा।
अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार चांदिल ने लोक सेवा प्रबंधक श्री भानु प्रजापति को पत्र जारी कर कहा कि आप संबंधित लोक सेवा केन्द्रों को निर्देशित करें कि वे आर्स लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को प्राप्त करने के पूर्व आवेदन पत्र की विधिवत पूर्तियां करना सुनिश्चित करें यथा आवेदन पत्र में उल्लेखित विन्दुओं की पूर्तियां एवं संलग्न पुलिस थाना का सत्यापन, आधार कार्ड इत्यादि, शस्त्र लायसेंस की मूल प्रति नियमानुसार फीस का चालान (ऑनलाइन) टोपीदार, 12 बोर, एन.पी. बोर, पिस्टल/रिवाल्वर हेतु तथा ई-स्टाम्प शुल्क एवं बिलम्ब शुल्क निम्नानुसार अनिवार्य होगा।शस्त्र का प्रकार-टोपीदार, 12 बोर, एनपी बोर की (नवीनीकरण शुल्क प्रत्येक शस्त्र हेतु) मद 0055/104 में 1500/-रूपये, स्टाम्प शुल्क (प्रत्येक शस्त्र हेतु) मद 0030 ई-स्टाम्प में 1000 रूपये, विलम्ब शुल्क (प्रत्येक वर्ष के मान से) मद 0055/104 में 2000 रूपये, पिस्टल/रिवाल्वर (नवीनीकरण शुल्क प्रत्येक शस्त्र हेतु) मद 0055/104 में 1500/-रूपये, स्टाम्प शुल्क (प्रत्येक शस्त्र हेतु) मद 0030 ई-स्टाम्प में 2000 रूपये, विलम्ब शुल्क (प्रत्येक वर्ष के मान से) मद 0055/104 में 2000 रूपये रहेगा। शस्त्र लायसेंस पर एक से अधिक शस्त्र स्वीकृत होने की स्थिति में प्रत्येक शस्त्रानुसार फीस का चालान अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र की विधिवत पूर्तियां न होने पर अथवा अपूर्ण होने पर आवेदन पत्र ग्राह्य नहीं किया जावेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिवस प्राप्त होने के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को जिला कार्यालय आर्म्स शाखा को प्रति दिवस उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। आप अपने स्तर से सर्व संबंधित लोक सेवा केन्द्रों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
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