रविवार, 6 दिसंबर 2020

भिंड जिले में दो शस्त्र लायसेंस निलंबित

 जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के प्रतिवेदन पर से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अनावेदक आर्म्स लायसेंसी रनवीर सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी महुआ सूढा थाना भरेह जनपद इटावा मूल निवासी परसाला थाना रौन जिला भिण्ड एवं गोधन पुत्र गेंदालाल यादव निवासी ग्राम अचलपुरा के नाम शस्त्र लायसेंस अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किए है।

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