शनिवार, 19 दिसंबर 2020

मीटर रीडर अजीत राजावत और सुपरवायजर रवि अग्रवाल पर मीटर रीडिंग में हेराफेरी के आरोप में धारा 420, 506, 511, 34 भादवि में एफआईआर दर्ज

  मीटर रीडर अजीत राजावत और सुपरवायजर रवि अग्रवाल पर मीटर रीडिंग में हेराफेरी के आरोप में धारा 420, 506, 511, 34 भादवि में एफआईआर दर्ज 

फीडबैक इन्फ्रा प्रा.लि. के मीटर रीडर अजीत राजावत के खिलाफ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मीटर रीडिंग में हेराफेरी और अवैध रूप से धन की मांग के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है। यह एफआईआर सहायक अभियंता, फूलबाग जोन, शहर संभाग ग्वालियर के आवेदन पर दर्ज की गई है। आरोपी के खिलाफ अपराध धारा 420, 506, 511, 34 भादवि के अंतर्गत थाना पड़ाब में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।

मीटर रीडर अजीत राजावत फीडबैक इन्फ्रा प्रा.लि. का कर्मचारी है और इसके द्वारा प्रतिमाह मीटर रीडिंग लेकर बिल बांटने का कार्य किया जाना चाहिए, लेकिन इसने श्रीमती क्रान्ति देवी निवासी डी-13, द्वारिका पुरी, फूलबाग जोन के परिसर की 10 माह तक सही रीडिंग नहीं ली। अगस्त-20 में इकट्ठी रीडिंग 4317 यूनिट का बिल जारी किया गया और बाद में आरोपी राजावत द्वारा इस बिल को सुधरवाने के लिए श्रीमती क्रान्ति देवी से 20 हजार रूपये की अवैध रूप से मांग की गई। श्रीमती क्रान्ति देवी द्वारा बिजली कंपनी में आवेदन दिया गया जिसकी जांच की गई। जांच में शिकायत को सही पाया गया। साथ ही कंपनी को आर्थिक रूप से नुकसान पहुँचाया गया है। फलस्वरूप मामले को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया जिसकी पुलिस द्वारा विवचेना की जा रही है। मीटर रीडर अजीत राजावत के साथ-साथ फीडबैक इन्फ्रा प्रा.लि. के सुपरवाईजर रवि अग्रवाल को भी आरोपी बनाया गया है।

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