मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री गजेन्द्र सिंह के कुशल मार्गदर्शन में ए.डी.आर. सेंटर जिला न्यायालय भिण्ड के मीटिंग हॉल में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला विधिक सहायता अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड श्री देवेश शर्मा के द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के इतिहास एवं महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के महत्वपूर्ण विन्दुओं पर प्रकाश डाला गया। साथ ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा तालुका विधिक सेवा समिति के संगठन के बारे में भी बताते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद-21 एवं अनुच्छेद 39ए समानता के आधार पर न्याय को बढावा देने के लिए, समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान करते है। अनुच्छेद-14 विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को बाध्य करता है, इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड द्वारा विधिक सेवा के लक्ष्य प्राप्त करने में किये गये विभिन्न कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड द्वारा सुदूर अंचलों में आयोजित किये गये शिविरों के माध्यम से सत्त प्रयास किया जा रहा है, कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी गरीबी या अन्य किसी निर्योग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे। इस हेतु ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाकर समाज की मुख्य धारा से जोडने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर पैनल अधिवक्तागण एवं पैरालीगल वालेंटियर्स उपस्थित रहे।
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