शुक्रवार, 13 नवंबर 2020

निलंबित शस्त्र लायसेंस बहाल, थानो में जमा शस्त्र लायसेंसधारी अपने शस्त्र वापिस ले

 जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने आदेश जारी कर कहा है कि विधानसभा उप निर्वाचन 2020 कार्य सम्पन्न हो जाने के कारण निलंबित किए गए शस्त्र लायसेंस बहाल कर दिए गए है और थानो में जमा शस्त्र लायसेंसो को उठाने का आदेश आज जारी किया गया है।

    ज्ञात रहे कि विधानसभा उप निर्वाचन 2020 की प्रक्रिया का कार्यक्रम घोषित होने के कारण तथा निर्वाचन को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष सम्पन्न कराए जाने हेतु कानून व्यवस्था की दृष्टि से भिण्ड जिले में द.प्र.सं. की धारा 144 के तहत शस्त्र लेकर चलने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु 29 सितम्बर 2020 के आदेश से भिण्ड जिले के लायसेंसी शस्त्र धारको के निर्धारित फार्म 3 और 5 में जारी सभी प्रकार के शस्त्र तत्काल प्रभाव से 12 नवम्बर 2020 तक निलंबित किए जाकर थानो में जमा कराए गए थे।

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