घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्बिट्रेसन (माध्यस्थम) केन्द्र का माननीय उच्च न्यायालय परिसर जबलपुर में प्रारम्भ किया गया है। इस माध्यस्थम केन्द्र का उद्घाटन 04 जुलाई, 2020 को किया जा चुका है तथा इस केन्द्र के द्वारा कार्य करना भी शुरू कर दिया गया है। इससे संबंधित नियमों का प्रकाशन पहले ही 06 सितम्बर 2019 को कर दिया गया था।
उक्त माध्यस्थम केन्द्र पर निम्नांकित सेवाऐं उपलब्ध हैं जिनमें निर्धन पक्षकारों के लिए पांच लाख तक के दावों में माध्यस्थम शुल्क के बिना निःस्वार्थ माध्यस्थ (आर्बिट्रेसन) की उपलब्धता, विवादों का एक वर्ष के अंदर मैत्रीपूर्ण निपटारा, फास्टटेªक प्रक्रिया अपनाई जाने की सुविधा एवं छः माह की अवधि में विवादों का समाधान, मामले के मूल्यांकन अनुसार मानक फीस पर स्वयं के विकल्प पर माध्यस्थ (आर्बिट्रेसन) चुनने की सुविधा, मामले में मध्यस्थता एवं सुलह को वरीयता दिये जाने की सुविधा, केन्द्र में अलग से मध्यस्थता कक्ष की उपलब्धता, विर्निदिष्ट विवाद्यकों पर विशेषज्ञ की नियुक्ति की सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को माध्यस्थम केन्द्रों को सौपें जाने की सुविधा, नाम मात्र के शुल्क पर अच्छी आधारभूत संरचना एवं कुशल मानव शक्ति की सहायता की सुविधा, पूछताछ, कम्प्यूटर, फर्नीचर, पुस्तकालय, रिकोर्ड रूम और कैफेटेरिया की सुविधा, कुशल न्यायिक अधिकारियों, टाईपिस्ट, लॉ रिसर्चर्स, केशियर/एकाउन्टेंट और टेकनिकल मेन पॉवर की सुविधा सुविधायें उपलब्ध है। म0प्र0 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उक्त माध्यस्थम केन्द्र के मुख्य संरक्षक है। यह केन्द्र म0प्र0 उच्च न्यायालय के पांच वरिष्ठतम माननीय न्यायाधीशगण के बोर्ड ऑफ गर्वनर्स के द्वारा प्रशासित है। सदस्य सचिव उक्त केन्द्र के डायरेक्टर है। इस केन्द्र की दिन-प्रतिदिन की व्यवस्था सपोटिंग स्टाफ सहित एक पूर्णकालिक डायरेक्टर की देख रेख में है।This is Official Page of Gwalior Time Live For Official Bhind News By ग्वालियर टाइम्स लाइव http://www.gwaliortimeslive.com , www,gwaliortimes.in C.E.O. & Principal Editor Narendra Singh Tomar "Anand" Advocate Regd H.Q. 42 -43 Gandhi Colony Morena . M.P Whatsapp : 9425738101 & 7000998037 E Mail Your News : nnyamorena@yahoo.co.in E Mail Administration : admin@gwaliortimeslive.com & admin@gwaliortimes.in
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
मुख्यमंत्री ने दिये 20 साल पुराने केस में मुरैना के पुलिस वालों के खिलाफ कार्यवाही के मुरैना कलेक्टर को निर्देश , हाईकोर्ट ने दर्ज कराई एफ आई आर, पुलिस कोर्ट से चुरा लाई केस डायरी , धरे रही , सबूत फाड़ फाड़ कर फेंकें
मुरैना 15 सितंबर ( ग्वालियर टाइम्स ) लगातार 20 साल तक कोर्ट और कानून की ऑंखों में धूल झोंक कर भारी भरकम रिश्वत और भ्रष्टाचार की विष्ठा ख...
-
मुरैना 15 सितंबर ( ग्वालियर टाइम्स ) लगातार 20 साल तक कोर्ट और कानून की ऑंखों में धूल झोंक कर भारी भरकम रिश्वत और भ्रष्टाचार की विष्ठा ख...
-
जातिवाद की नाव में अफसर नेता और मीडिया हुये सवार , जब यू नहीं तो यूं सही डकरा डकरा ढरका रहे सरकार चम्बल का मुरैना जिला फिर बना जातिवादी ...
-
सायबर कानून की लागू होने वाली धारायें , जो आप पर असर डालतीं हैं जानना जरूरी है आपके लिये , पुलिस न लिखे एफ आई आर तो क्या करें हमारे कानू...
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
आपकी टिप्पणी हमें प्राप्त हो चुकी है , संपादक या ब्यूरो चीफ जब भी लागिन करेंगें , आपकी टिप्पणी पर विचार करेंगें , अगर प्रकाशन योग्य होगी तो यहां अपने आप प्रकाशित कर दी जायेगी , अगर किसी प्रकार से विचार योग्य होगी तो तदनुसार विचार की जायेगी ।